यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती सुविधा

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केंद्र सरकार ने रेलवे यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती सुविधाओं की फिर से घोषणा की है।


1. पुरुष वरिष्ठ नागरिक को छूट आयु 60 वर्ष या उससे अधिक। 


2. महिला वरिष्ठ नागरिक राहत आयु 58 वर्ष या उससे अधिक। 


3. पुरुषों के लिए रेल यात्री किराये में 40% की छूट। 


4. महिलाओं को रेलवे किराये में 50% की छूट। 


5. यह छूट रेलवे के किसी भी श्रेणी की यात्री ट्रेनों जैसे मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी/दुरंतो में उपलब्ध होगी। 


6. रेलवे आरक्षण / या, सभी सामान्य टिकट बनाते समय किसी आयु प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 


7. हालांकि, ट्रेन से यात्रा करते समय रेलवे टिकट जांच (टीसी) के मामले में उम्र के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो के साथ कोई भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र जमा करना अनिवार्य है।


8. वरिष्ठ नागरिक अपने रेलवे टिकट किसी भी टिकट/आरक्षण कार्यालय से या इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं। 


9. रेलवे में यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को स्लीपर क्लास में 6 बर्थ और एसी-3, एसी-2 में 3 बर्थ आवंटित की जाती हैं।


आपके पास जितने संपर्क नंबर और समूह हैं, सभी को भेजें। 


राजधानी/दुरंतो में 4 से अधिक बर्थ आरक्षण के लिए निर्धारित की जाएंगी। 


वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों, विकलांग यात्रियों को व्हीलचेयर निःशुल्क प्रदान की जाएगी। 


इसके अलावा, यदि वरिष्ठ नागरिकों को गाइड (अधिकृत कुली) की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग से शुल्क देना होगा।


रेलवे प्रशासन कुछ महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बीमार, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को बैटरी चालित आधुनिक व्हीलचेयर मुफ्त उपलब्ध कराएगा।


वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों और बीमार रेलवे यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी विशेष यात्री मित्र सेवा/सेवाएं कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई हैं।


रेलवे यात्री ट्रेन के प्रस्थान के बाद, यदि उपरोक्त रियायतों के लिए आरक्षित निचली बर्थ खाली हैं, तो शेष बर्थ प्रतीक्षा चार्ट में वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं को पहली प्राथमिकता देते हुए अन्य सभी सामान्य यात्रियों को दी जा सकती हैं।

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